पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 1241 लाभार्थियों को वितरित की 6.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता: डॉ. बलजीत कौर
Punjab Government Distributes Financial Assistance
चंडीगढ़, 1 जून: Punjab Government Distributes Financial Assistance, आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 1241 लाभार्थियों के लिए 6.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है।
इस सम्बन्धी ओर जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।
उन्होंने बताया कि जिला अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, मानसा, पटियाला, पठानकोट, एस.ए.एस. नगर, एस.बी.एस. नगर तथा मालेरकोटला के कुल 1241 पात्र लाभार्थियों के आवेदन आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे। इन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 6.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस राशि से जिला अमृतसर के 546, बरनाला के 19, बठिंडा के 14, फरीदकोट के 10, श्री फतेहगढ़ साहिब के 21, जालंधर के 129, कपूरथला के 90 तथा मानसा के 27 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार पटियाला के 39, पठानकोट के 208, एस.ए.एस. नगर के 22, एस.बी.एस. नगर के 103 तथा मालेरकोटला के 13 लाभार्थियों को भी इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा पात्र कम आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा सिद्ध हो रही है तथा बेटियों के विवाह के समय पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला हो तथा परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय सहायता की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही तथा समय पर सहायता सुनिश्चित होती है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र एवं जरूरतमंद परिवार कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने तथा राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।